कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 6 अप्रैल से बदायूँ। जिलाधिकारी अवनीश राय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 06 से 20 अप्रैल 2026 के मध्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्डधारक 21 कि०ग्रा० गेहूँ, 14 कि०ग्रा० चावल (कुल 35.00 कि०ग्रा० खाद्यान्न) निःशुल्क वितरित कराया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना में पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों / लाभार्थियों को 03 कि०ग्रा० गेहूँ, 02 कि०ग्रा० चावल (कुल 5.0 कि०ग्रा० खाद्यान्न) प्रति व्यक्त्ति निःशुल्क वितरित किया जाएगा।