बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन का नहीं बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र
बदायूं। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त राजस्व उत्तर प्रदेश डॉ.आरके विश्वकर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। अपर परिवहन आयुक्त ने साथ ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों पर कार्रवाई के लिए कहा है।
अप्रैल 2023 से प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का लगा होना अनिवार्य है। तब से अब तक जिले में 3,37,475 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग चुकी हैं, लेकिन 11,052 वाहन आज भी ऐसे हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। इन वाहन स्वामियों के लिए अब हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है, अगर इनके द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई जाती है तो प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट लगे वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने पर 15 अप्रैल से रोक लग गई है। इस बारे में अपर परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी एआरटीओ के लिए आदेश जारी कर दिया गया है।
आयुक्त का आदेश मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर एआरटीओ प्रशासन एवं प्रवर्तन हरिओम ने भी आदेश जारी कर दिया है। एआरटीओ ने जिले में संचालित प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों को निर्देशित किया है कि किसी भी हाल में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहन का प्रदूषण जारी नहीं किया जाये।

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