मकान गणना कार्य में लापरवाही पर पंचायत सहायक पर केस दर्ज करने का आदेश
बदायूं। जनगणना के अंतर्गत चल रही मकान गणना कार्य में लापरवाही बरतने और ड्यूटी करने से मना करने पर एक पंचायत सहायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। एसडीएम दातागंज ने समरेर के बीडीओ को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मामला समरेर ब्लॉक क्षेत्र के गांव मैल्हा का है। यहां तैनात पंचायत सहायक वंदना पाठक को जनगणना के मकान गणना कार्य के लिए एचएलबी संख्या-306 आवंटित की गई थी। सरकारी आदेश के मुताबिक, 21 मई को प्रगणक किट और आवंटित ड्यूटी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। जब उनसे फोन पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने ड्यूटी करने से साफ मना कर दिया और कहा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी कटवा ली है।
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उप जिला जनगणना अधिकारी,एसडीएम प्रेमपाल सिंह ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सरकारी कार्य में लापरवाही या इनकार करने पर तीन साल तक की जेल और एक हजार जुर्माने का प्रावधान है। एसडीएम ने बीडीओ को तुरंत पंचायत सहायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर रिपोर्ट भेजने को कहा है। ऐसा न करने पर बीडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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