हाईकोर्ट आदेशों के उल्लंघन पर उझानी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने बार-बार आदेशों के उल्लंघन पर प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को बदायूं के उझानी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रितेश कुमार गुप्ता की अवमानना याचिका पर दिया है। मामला एक टैंकर को रिलीज करने से जुड़ा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं ने 30 मार्च 2025 को इस टैंकर को छोड़ने का आदेश दिया था, जिसे बाद में सत्र न्यायालय ने भी बरकरार रखा। इसके बावजूद उझानी पुलिस ने टैंकर को लंबे समय तक रिलीज नहीं किया। हाईकोर्ट ने पाया कि जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद भी थाना प्रभारी ने टैंकर नहीं छोड़ा था।

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें