प्रधानमंत्री आवास के नाम पर घूस मांगने, धमकी देने पर दो सभासदों समेत 12 नामजद पर केस
अलापुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी से 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने, रुपये न देने पर आवास निर्माण में बाधा डालने, मारपीट, अभद्रता, धमकी और छेड़छाड़ करने के आरोप में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अलापुर नगर पंचायत के दो सभासदों समेत 12 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
मामला अलापुर नगर पंचायत के एक वार्ड में रहने वाली महिला से जुड़ा है। पीड़िता का आरोप है कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। आरोप है कि योजना का लाभ मिलने के बाद नगर पंचायत के दो सभासदों ने आवास निर्माण कराने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की। जब उसने रिश्वत देने से इंकार कर दिया तो आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके आवास का निर्माण नहीं होने दिया और लगातार बाधाएं उत्पन्न कीं।
आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता, मारपीट, जान से मारने की धमकी और छेड़छाड़ की। पुलिस व एसएसपी से शिकायत की, सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट को शिकायत की। जिस पर अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों सभासदों समेत 12 नामजद और 10 अज्ञात के विरुद्ध रिश्वत मांगने, मारपीट, अभद्रता, धमकी देने, छेड़छाड़ तथा अन्य धाराओं में मुकदमा करने का आदेश दिया।

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