राहुल गांधी और उदित राज के खिलाफ दायर याचिका खारिज

बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनीता प्रथम ने कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के पूर्व सांसद व प्रवक्ता डॉ. उदित राज के खिलाफ दायर वाद को खारिज कर दिया है। इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने घटना दिल्ली की बताकर उस समय अधिवक्ता की याचिका को खारिज कर दिया था।

16 फरवरी 2025 को कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद डॉ. उदित राज ने बसपा प्रमुख मायावती के बारे में बयान दिये थे। 17 फरवरी को एक्स पर बयान जारी किया। इसे लेकर अधिवक्ता जय सिंह सागर ने एमपी-एमएलए कोर्ट में तीन मार्च 2025 को याचिका दायर की थी। मामले को जिला जज ने अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट अनीता को भेजा था, तब से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट-प्रथम) ने राहुल गांधी और उदित राज को बीती आठ जनवरी को नोटिस जारी किया था। इसमें कहा था कि दोनों नेता 29 जनवरी को अपना पक्ष रखने को स्वयं मौजूद रहें या फिर उनके अधिवक्ता। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत मिश्रा और डॉ. उदित राज की ओर से प्रांशु अग्रवाल ने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। दोनों अधिवक्ताओं ने कहा, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय को उपरोक्त मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था और मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता नहीं है। लिहाजा निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है। अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने तर्क प्रस्तुत किया। अपर जिला जज अनीता प्रथम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो आदेश पारित किया था।

कोर्ट में सुनवाई के समय उप्र कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष आसिफ जमा रिजवी, विधि विभाग बदायूं के प्रदेश सचिव दीपक मिश्रा, जिला अध्यक्ष सूरजपाल सिंह सोलंकी, सुधीर कुमार मिश्रा, मुनेंद्र कनौजिया, गोपाल पाण्डेय, जकीर खां उपस्थित रहे।

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