अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी में फंसी रकम के लिए निवेशक अब भी कर सकते हैं दावा
बदायूं। अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी प्रकरण में जिन पीड़ितों और प्रभावित लोगों से उच्च न्यायालय इलाहाबाद स्थित ट्रिब्यूनल में आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन वे किसी कारणवश अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं, उनके लिए राहत की बात है। ऐसे प्रभावित लोग अब भी आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
आवेदन में परेशानी होने पर जानकारी ली जा सकती है। हजारों लोगों की करोड़ों रुपये की रकम हड़पने के आरोप में मामले में चार मुकदमे दर्ज हुए थे। अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी में रकम जमा करने वाले जिन निवेशकों का आवेदन किसी कारण से अभी तक दाखिल नहीं हो पाया है, वे अब उच्च न्यायालय इलाहाबाद स्थित ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निवेशकों को अपनी जमा रकम से संबंधित रसीद, जमा पर्ची, प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एडवोकेट अरविंद पाल सिंह परमार ने बताया कि जिन प्रभावित लोगों का आवेदन अभी बाकी है, वे प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन करने में अमर ज्योति प्रकरण में करीब 15 हजार लोगों की करीब सौ करोड़ रुपये की रकम कंपनी में जमा होने की बात कही गई थी। रकम वापस नहीं मिलने के बाद निवेशकों ने पुलिस में शिकायतें कीं। मामले में कंपनी संचालकों और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ बदायूं में चार मुकदमे दर्ज किए गए थे। प्रकरण में शशिकांत मौर्य, सूर्यकांत मौर्य, श्रीकांत मौर्य समेत अन्य लोगों के नाम आरोपों में सामने आए थे।
निवेशकों का कहना है कि कंपनी बंद होने के बाद उनकी जमा रकम वापस नहीं मिली, जिससे परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। अब ट्रिब्यूनल में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से उन निवेशकों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है, जो किसी वजह से पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।

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