विद्यालयों को मान्यता शुल्क पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी देना हुआ अनिवार्य
बरेली। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त और नवीन मान्यता के लिए आवेदन करने वाले विद्यालयों के लिए अब मान्यता शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से ऑनलाइन मान्यता या संबद्धता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं पर लागू कर दी गई है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार, जीएसटी जमा होने की पुष्टि के बाद ही मान्यता प्रदान करने की संस्तुति की जाएगी।

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