ककराला पालिका चेयरमैन समेत उनके समधी पर केस दर्ज , फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप
बदायूं,। विधवा महिला के प्लाट का फर्जी बैनामा कराने और नगर पालिका के कर रजिस्टर में हेराफेरी के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, प्लाट हड़पने की साजिश, धोखाधड़ी और पालिका रिकॉर्ड में फर्जी प्रविष्टियां कराने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में जारी विवेचना पर ककराला के चेयरमैन इंतखाब सकलैनी व समधी इबरत अली को भी आरोपी बनाते हुये मुकदम में उनके नाम शामिल किये।
मामला अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला के मोहल्ला बारादरी का है। वार्ड नंबर छह निवासी मिस्वा मलिक पत्नी स्वर्गीय मलिक मिराज खां ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 17 फरवरी 2026 को कराए गए रजिस्टर्ड बैनामे से वह 136.62 वर्ग मीटर प्लाट की स्वामिनी है। आरोप है कि प्लाट को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा कराने का प्रयास किया गया। तहरीर में नामजद हसरत अली पुत्र रियासत अली निवासी वार्ड नंबर छह ककराला, जेगम अली पुत्र अख्तर अली खां और जफर अली पुत्र अख्तर अली निवासी गांव उरोलिया, शमशाद खां पुत्र मोमीर खां, अमीर हसन खां पुत्र जमीर हसन खां व अब्दुल आहद पुत्र चंद्रबली निवासी वार्ड नंबर 14 ककराला के नाम शामिल हैं। असरार अहमद खां पुत्र भूरे खां और नौशे खां पुत्र नन्हें खां के नाम भी तहरीर में शामिल हैं।
महिला ने बताया कि फर्जी बैनामे की जानकारी मिलने पर उसने उपनिबंधक दातागंज के समक्ष अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद बैनामा नहीं हो सका। आरोप है कि प्लाट पर कब्जे की कोशिश के साथ नगर पालिका परिषद ककराला के अभिलेखों में भी हेराफेरी की गई। शिकायत में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, कर वसूली और पंचशाला कर निर्धारण रजिस्टर में बदलाव, मूल पन्ने हटाकर दूसरे पन्ने लगाने तथा संपत्तियों के नाम बदलने के आरोप लगाए गए हैं। महिला ने नगर पालिका के ईओ सुनील कुमार और कर्मचारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। शिकायत में हसरत अली को पालिका अध्यक्ष इंतखाब सकलैनी का समधी बताया गया है। मामले के विवेचक उपनिरीक्षक गौरव कुमार ने विवेचना में ककराला के चेयरमैन इंतखाब सकलैनी व समधी इबरत अली को भी आरोपी बनाते हुये मुकदम में उनके नाम शामिल किया है।

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