गोशाला प्रकरण में म्याऊं एवं बिनावर के पशु चिकत्साधिकारी निलंबित
बदायूं। अभिगांव एवं ब्यौर गोशाला प्रकरण में शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई की गयी है। इस प्रकरण में म्याऊं एवं बिनावर के पशु चिकित्साधिकारी निलंबित कर दिए हैं। इसके साथ ही अपर निदेशक ग्रेड-2 बरेली मंडल बरेली एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है।
म्याऊं ब्लॉक के अभिगांव एवं सालारपुर ब्लॉक के ब्यौर गांव स्थित गोशाला के घटना की गूंज शासन तक पहुंच गई। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह एवं पशुपालन विभाग के डायरेक्टर ने स्थलीय निरीक्षण कर घटना से शासन को अवगत कराया। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने भी इस घटना के दोषियों पर कार्रवाई की संस्तुति की। गुरुवार को अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने पशु चिकित्साधिकारी म्याऊं डॉ. ज्ञानवीर सिंह और पशु चिकित्साधिकारी बिनावर डॉ. सुमित कुमार साहू को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग बरेली मंडल डॉ. एमपी सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बदायूं डॉ. प्रेम सिंह कोहली के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। बीडीओ सालारपुर नितिन कुमार एवं बीडीओ म्याऊं राकेश कुमार निराला के निलंबन/अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति ग्राम्य विकास विभाग को की है।
जिले में 24 से लेकर 27 सितंबर तक लगातार बारिश हुई थी। इस दौरान म्याऊं ब्लॉक की गोशाला अभिगांव एवं सालारपुर ब्लॉक की गोशाला ब्यौर में गोवंश के साथ बड़ी घटना हो गई। अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने जारी आदेश में कहा कि लगातार हो रही वर्षा के दृष्टिगत गो आश्रय स्थल का समुचित निरीक्षण/पर्यवेक्षण न किया जाना, उच्चाधिकारियों को अवगत न कराना, गोवंश के उपचार में लापरवाही बरतना और गो आश्रय स्थलों पर विशेष ध्यान देने के लिए उच्च स्तर से बार-बार निर्देशित किए जाने के बावजूद पदीय दायित्वों के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली, 1999 के नियम-4 के तहत दोनों निलंबिन किया गया है।

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