ज़िला जज ने छात्र-छात्राओं को पाक्सो अधिनियम 2012 के प्रमुख प्रावधानों की दी जानकारी
बदायूं। न्यायालय परिसर प्रांगण में न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में सुबह में निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सभी ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष विवेक संगल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों एवं पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा पॉक्सो एक्ट, 2012 पर तैयार की गयी भव्य प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक संगल द्वारा किया गया। जनपद न्यायधीश ने छात्र-छात्राओं को पाक्सो अधिनियम 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। लैंगिक अपराधों से बचाव, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान, व्यक्तिगत सुरक्षा एवं किसी अनुचित घटना की जानकारी विश्वसनीय अभिवावक, शिक्षक को देने के संबंध में जागरूक किया। अंकित रस्तोगी, सिविल जज (सी.डि)/त्वरित न्यायाधीश/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि बालिकाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उन्होने गुड टच, बैड टच के बारे में भी बालिकाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कहा ऐसे विधिक साक्षरता/ जागरूकता शिवर का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, समाज में बच्चों के लिये सुरक्षित वातावरण के निर्माण में जन-सहभागिता सुनिश्चित करना है। डी पॉल स्कूल में रिंकू प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुंवर रूकुम सिंह वैदिक इंटर कालेज में राजवीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पीए) एक्ट, श्री कृष्णा इंटर कॉलेज में दिनेश तिवारी, विशेष एक्सक्लूसिव न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सिंगलर गर्ल्स इंटर कालेज में रेखा शर्मा, विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), मदर एथीना स्कूल में नुपुर विशेष न्यायाधीश ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में जानकारी दी।

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